बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां अब तेज़ हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज चुनाव प्रक्रिया की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगर आप भी पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
आपत्ति दर्ज कराने का समय
आयोग ने आज पंचायत चुनाव के लिए प्रपत्र-1 का प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। इसमें आपके निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय होगा कि किस क्षेत्र की चुनावी रूपरेखा क्या होगी। अगर आपको इन आंकड़ों पर कोई आपत्ति है या कोई दावा पेश करना है, तो आपके पास केवल 14 दिनों का समय है। आपत्ति 04 मई से शुरू होगी जो 18 मई 2026 तक चलेगी। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि 18 मई के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
कहां और कैसे करें शिकायत?
आयोग का कहना है कि इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के लिए आपत्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास दर्ज कराई जाएगी। अगर आप उनके फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर अनुमंडल पदाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए जांच पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी होंगे और अपीलीय प्राधिकार जिला पदाधिकारी होंगे। हर आपत्ति पर एक पावती रसीद दी जाएगी। आयोग का यह भी कहना है कि अपीलीय प्राधिकार का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।
कहां देखें सूची?
इन आंकड़ों को ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल या जिला पदाधिकारी का कार्यालय या फिर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

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